नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिवाली के मौके पर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जाएंगे। जस्टिस अर्जन कुमार सिकरी की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण बढ़ाने वाले पटाखे जिनका उत्पादन हो चुका है, उन्हें बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री की मंजूरी दी है।
पीठ ने कहा कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में त्योहार पर सुबह चार से पांच बजे के बीच और रात को नौ से दस बजे के बीच एक-एक घंटे के लिए पटाखे फोड़े जा सकेंगे। शीर्ष अदालत ने अपने निर्देश में कहा कि सामुदायिक रूप से पटाखे फोड़ने के संबंध में उसका निर्देश पूरे देश में दो घंटे के लिए लागू होगा।
न्यायालय ने कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइटों (ऑनलाइन) के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध पूरे देश में लागू है। न्यायालय ने 23 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा था कि दिवाली और अन्य त्योहारों में पटाखे सिर्फ शाम आठ बजे से रात दस बजे तक दो घंटे के लिए जलाए जा सकेंगे। न्यायालय ने 23 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा थ कि यदि ई-कॉमर्स कंपनियां अदालत के निर्देश का पालन नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाया जाएगा। यदि प्रतिबंधित पटाखे बिकते हैं तो उस थाना क्षेत्र के प्रभारी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।