नैनीताल: हाइकोर्ट ने उत्तराखंड कॉपरेटिव फेडरेशन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देशित किया है कि एक माह के भीतर निर्णय लेते हुए समस्त भत्तों का भुगतान किया जाए।
दरअसल नैनीताल निवासी बसंत कुमार पांडेय ने हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि बसंत कुमार पांडेय 2014 से उत्तराखंड कॉपरेटिव फेडरेशन देहरादून के अंतर्गत सोयाबीन एवं वनस्पति उद्योग हल्दूचौड़ में सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन सेवानिवृत्त के बाद से ही फेडरेशन अधिकारीयों को कई बार पत्राचार भेजने के बाद भी भत्तों का भुगतान नहीं किया।
जिस पर मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एव न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में मामले पर सुनवाई करते हुए फेडरेशन को बसंत कुमार पांडेय के सभी भत्तों का भुगतान एक माह के भीतर करने का आदेश दिया है।