नैनीताल: हाइकोर्ट ने रजिस्ट्ररार सहकारिता को प्राथमिक सहकारी समिति सचिवों को सेवानिवृत्त लाभ देने के लिए शीर्ष सहकारी संस्था व जिला सहकारी बैंकों से फण्ड की कमी दूर करने के निर्देश देते हुए फण्ड का इंतेजाम कर याचिकर्ता को तीन माह के भीतर सेवानिवृत्त लाभो का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं ।
बता दें कि टहरी गढ़वाल के सहकारी समिति सचिव योगेंद्र नाथ सहित 9 ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार व रजिस्ट्ररार सहकारिता द्वारा उन्हें सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है।
वहीँ मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ़ एवम न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने रजिस्ट्ररार को शीर्ष सहकारी संस्था या जिला सहकारी बैंक से फण्ड का इंतजाम कर याचिकर्ता को तीन माह के भीतर सेवानिवृत्त लाभो का भुगतान करने के निर्देश दिए।