कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय से भाजपा के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। न्यायालय ने सोमवार को पार्टी के अखिल भारतीय संयुक्त संगठनात्मक सचिव शिव प्रकाश को अग्रिम जमानत दे दी।
बता दें कि, एक महिला ने आरोप लगाते हुए शिकायत की थी कि, अमलेंदु ने उससे शादी करने का वादा करने के बाद कई बार बलात्कार किया, उन्होंने तीन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ भी इसी तरह के आरोपों की शिकायत की। महिला की शिकायत के आधार पर, अमलेंदु चटोपाध्याय को 17 सितंबर को दिल्ली के करोल बाग क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया था और 11 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद, पुलिस अन्य की तलाश में थी, जिन्हें सोमवार को अग्रिम जमानत दी गई थी।
शिकायत के मुताबिक, बीजेपी के एक सदस्य और राज्य के दो भाजपा नेताओं ने महिला को मीटिंग के बहाने कलकत्ता के एक होटल में बुलाया था। हालांकि, होटल पहुंचने पर उसे वहां सिर्फ शिवप्रकाश और मुखर्जी ही मिले। दोनों ने महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, तभी चट्टोपाध्याय वहां पहुंचे और उसे बचाया। इसके बाद महिला को कहा गया कि, वो इस घटना की शिकायत पुलिस से ना करे क्योंकि, इससे संगठन की बदनामी होगी।
महिला ने शिकायत में कहा है कि, इस घटना के बाद चट्टोपाध्याय उसके घर आने-जाने लगे और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बने। ये सब शादी का झांसा देकर किया गया।