नैनीताल: हाइकोर्ट ने काशीपुर में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले थ्री विलर सुरक्षित न होने व इसे बंद किये जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
यह फैसला मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ एवम न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने काशीपुर निवासी मुनिदेव विशनोई की जनहित याचिका पर फैसला सुनते हुए लिया।
बता दें कि याचिका में कहा गया था कि काशीपुर शहर में स्थित स्कूलो में बच्चों को थ्री विलर के द्वारा स्कूल लाया व ले जाया जाता है। जो कि मोटर वाहन अधिनियम व सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध है। क्योंकि थ्री विलर स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित नही हैं।
याचिका में हाल ही में 4 सितंबर को काशीपुर में घटित बस व ऑटो के हादसे में एक बच्ची व ऑटो चालक की मौत की घटना पर भी जोर देते हुए थ्री विलर से स्कूली बच्चों को लाने व् ले जाने पर भी पाबंदी लगाने की मांग की गई थी।