नैनीताल: हाईकोर्ट ने नगर पंचायत सितारगंज के शक्तिगढ़ में राजीव आवास मामले का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। डीएम उधमसिंह नगर को इस मामले का सभी पक्षों को सुनने के बाद 8 सप्ताह के भीतर निस्तारित करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।
शक्तिगढ़ में राजीव आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर स्थानीय निवासी राजीव राय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि राजीव आवास योजना में लाभार्थी को व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता देने का प्राविधान था लेकिन नगर पंचायत प्रशासन ने ठेकेदार के माध्यम से 200 से अधिक आवास बनाए हैं। इसमें लगभग 9 करोड़ रुपये का खर्च आया है। याचिका में इसमें घटिया निर्माण होने की शिकायत करते हुए जांच के निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। संयुक्त खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। साथ ही डीएम उधमसिंह नगर को सभी संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद 8 सप्ताह के भीतर मामले को निस्तारित करने को कहा है।