नैनीताल: हाईकोर्ट ने गंगा घाटों पर सफाई के मामले में सीसीटीवी कैमरे से नजर रखने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि शहर में बहने वाले गंदगी गंगा में न गिरे। कोर्ट ने अतिक्रमण व घाटों पर सफाई के मामले में दो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिये हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार, अधिवक्ता ललित मिगलानी की याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिये हैं। नगर निगम की ओर से कहा गया कि घाटों की सफाई कर दी गयी है। घाटों से प्लास्टिक कचरा हटा दिया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि घाटों की सफाई नहीं की गयी है। प्लास्टिक कचरा नहीं उठाया गया है। इसके बाद कोर्ट ने अतिक्रमण व घाटों की सफाई के मामले में दो कोर्ट कमिश्नरों की नियुक्ति कर दी है। नियुक्त कोर्ट कमिश्नर निखिल सिंघल व चेतन जोशी शनिवार को सभी घाटों का निरीक्षण कर कोर्ट को रिपोर्ट देंगे।