नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के धारचूला ब्लॉक के बीडीसी सदस्य मान सिंह की सदस्यता समाप्त करने के निदेशक पंचायती राज, देहरादून के 10 अक्टूबर 2017 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया है। पूर्व में कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद बीडीसी सदस्य मान सिंह की सदस्यता बहाल हो गई है।
सोमवार को न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गौरतलब है कि बर्खास्त किए गए सदस्य मान सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निदेशक पंचायती राज उत्तराखंड देहरादून के 10 अक्टूबर 2017 को पारित आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें आदेश पारित कर याचिकाकर्ता की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।
याचिका में कहा गया था कि वह 2014 में रांधी क्षेत्र पंचायत से निर्वाचित हुए थे, मगर सरकार ने सुनवाई का मौका दिए बगैर राजनीतिक विद्वेष के चलते उनकी सदस्यता समाप्त कर दी।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि पूर्व में कोर्ट ने इस प्रकरण पर सुनवाई के बाद 10 अक्टूबर को पारित आदेश पर रोक लगा दी थी।