नैनीताल: हाइकोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम की जीएम और 2007 बैच की पीसीएस अधिकारी निधि यादव द्वारा गलत दस्तावेज देकर पीसीएस की नौकरी हासिल किए जाने के मामले पर सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तिथि नियत की हैं।
दरअसल रूद्रपुर निवासी अनिल भारद्वाज ने दायर जनहित याचिका में कहा था कि निधि यादव ने गलत दस्तावेज देकर पीसीएस अधिकारी की नौकरी हासिल की है। याचिकर्ता का कहना था कि 2007 बैच की पीसीएस अधिकारी निधि यादव ने ओबीसी का जो प्रमाणपत्र दाखिल किया है, वह नियमानुसार गलत है। याचिकाकर्ता का कहना है कि निधि यादव को ओबीसी कोटे का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
वहीँ आज मामले पर मुख्य न्यायाधीश केएम जोफ़ेस एवम न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अगली सुनवाई 3 अक्टूबर की तिथि नियत की है।