देहरादून: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने लाखों खाताधारकों को एक बड़ी राहत दी है। एसबीआई खाताधारकों को अब 50 हजार से अधिक कैश जमा करने पर बार-बार पैन (स्थायी खाता संख्या) की कॉपी या विवरण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही अगर किसी खाताधारक के खाते में कोई दूसरा व्यक्ति यानि थर्ड पार्टी कैश जमा कर रहा है और उसका पैन नहीं है तो उसकी खाता संख्या को आधार मानकर कैश जमा किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए उसका खाता एसबीआई की किसी भी शाखा में होना और खाताधारक का नो योर कस्टमर (केवाईसी) पूरा होना जरूरी है।
जुलाई के अंतिम सप्ताह में एसबीआई के एमडी रिटेल और डिजिटल बैंकिंग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मौजूदा समय में 50 हजार रुपये (एक दिन में) कैश जमा करने पर खाताधारक को अपने पैन की कॉपी बैंक में जमा करनी होती थी। पैन न होने पर फार्म 60 (एक प्रकार का घोषणा पत्र) जमा करना पड़ता था। इसके बाद ही कैश जमा किया जाता था। लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है। अब पैन या फार्म 60 के बिना भी कैश जमा किया जा सकता है। हालांकि उसकी सभी केवाईसी पूरी होना जरूरी है।