नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रुड़की हरिद्वार में शहीद चंद्र शेखर आजाद की मूर्ति हटाने से सम्बंधित जनहित याचिका में सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश के0एम जोसफ और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने सरकार और नगर निगम को तीन हफ्ते के अंदर-अंदर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिनेश कौशिक ने कहा था कि सिविल लाइन चोराहा रुड़की हरिद्वार में शहीद चंद्र शेखर आजाद की मूर्ति लगी थी जिसको रिनोवेशन कराने के लिए नगर निगम द्वारा हटा दिया गया लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी नगर निगम और ठेकेदार द्वारा अभी तक मूर्ति को उसके स्थान पर वापस स्थापित नही किया गया है।
याचिका में लिखा है कि इसकी सूचना याचिकर्ता की ओर से नगर निगम को दी गयी लेकिन नगर निगम ने कोई कार्यवाही नही की।
बता दे कि पूर्व में कोर्ट ने याचिकर्ता को निर्देश दिए थे कि वो ठेकेदार को भी इस मामले में पक्षकार बनाए। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने नगर निगम और सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है।