नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ओएनजीसी के सी0एम0डी डी0के श्राफ और एच0आर डी0डी मिश्रा को पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने पर न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने अवमानना नोटिस जारी किया है।
आपको बता दे कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कर्मचारी यूनियन ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि माननीय न्यायलय ने 27 जुलाई 2017 को अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि आयोग में कार्यरत 9 दैनिक कर्मचारियों को 48 घण्टे के अंदर नियमित किया जाये। लेकिन सीएमडी और एचआर ने अभी तक उनको नियमित नहीं किया और न्यायलय के आदेश का उलघ्घन किया।
याचिकर्ताओं का कहना है कि वो कई वर्षों से दैनिक कर्मचारी के रूप में आयोग में कार्य कर रहे है।
ज्ञात हो कि 3 अगस्त 2017 को राजीव शर्मा की एकलपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश के साथ ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न करने के कारण नाराजगी जाहिर की थी।