नैनीताल: हाईकोर्ट ने नैनीताल स्थित सूखाताल झील से सम्बंधित मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति यू0सी ध्यानी की खंडपीठ ने नैनीताल शहर की सड़कों से अवैध रूप से पार्क की जा रही गाड़ियों को क्रेन की मदद से हटाने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने प्रशासन को दो क्रेन किराए पर लेकर कल से सफाई शुरू कर इन वाहनों को बल्दीयाखान और नारायण नगर में डम्प करने को कहा है।
न्यायालय ने जिला प्रशासन से तीन दिन के भीतर नगर की सभी पार्किंग का ब्यूरा होटल एसोसिएशन को मुहय्या कराने को कहा है ताकि पार्किंग के लिए होटल एसोसिएशन द्वारा बनाए गए ऐप को सॉफ्टवेयर से लिंक किया जा सके।
न्यायालय ने होटल एसोसिएशन और पुलिस अधिकारियों को हाईकोर्ट के सेंट्रल प्रोजेक्ट कम्युनिकेटर के साथ बैठकर ऐप पर चर्चा करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तिथि तय की है।