बीते रोज राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कोर्ट ने यह भी सिफारिश की है कि कानूनों में बदलाव करके गोहत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी जाए। अभी तक इस मामले में तीन साल की सजा का प्रावधान है।
हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौतों के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। अफसरों को निर्देश दिया गया है कि वे गौशालाओं पर हर तीन महीने पर रिपोर्ट तैयार करें। इसके अलावा, हर महीने दौरा करके हालात भी चेक करें। वन विभाग से भी कहा गया है कि गौशालाओं में हर साल 5 हजार पेड़ लगाएं। जज महेश शर्मा ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जज ने कहा कि वह शिवभक्त हैं और यह फैसला आत्मा की आवाज है। जज ने यह भी कहा कि गायों की हिफाजत राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बता दें कि फिलहाल रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है।