नैनीताल : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक भूमि घोटाले में लिप्त प्रिया शर्मा के गिरफ्तारी के रोक मामले में न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की एकलपीठ ने सरकार से 20 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार एनएच 74 में जांच करने वाले आईओ स्वतंत्र कुमार ने प्रिया शर्मा के खिलाफ भूमि घोटाले से सम्बंधित कई धाराओ में एफआईआर दर्ज कराई थी। जमीन विक्रेता का कहना था कि जमीन के विक्रय पत्र में उसके हस्ताक्षर नहीं है। याचिकर्ता ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने 20 फरवरी तक सरकार से जवाब पेश करने को कहा है। मामले को अगली सुनवाई 20 फरवरी को की जाएगी। याचिकर्ता प्रिया शर्मा एलाइड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की एमडी है।