नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड की बैंक व मोबाइल के आलावा अन्य योजनाओं से लिंकिंग अनिवार्य करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा तारीख बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।इसके बाद अब जो लोग अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते, मोबाइल नंबर या किसी अन्य स्कीम से लिंक नहीं करवा पाए हैं वो आसानी से 31 मार्च तक यह काम पूरा कर सकते हैं।
इससे पहले अदालत ने आधार की अनिवार्यता पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर सुनवाई गुरुवार को पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि विभिन्न योजनाओं के लिए आधार की अनिवार्यता की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। कोर्ट ने साफ किया कि आधार कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ 17 जनवरी से नियमित सुनवाई शुरू करेगी।