देहरादून: दून की मुख्य सड़कों पर प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से नौ साल का नाबालिक ई-रिक्शा दौड़ते नजर आया। इतना ही नहीं रिक्शा में तीन सवारी बैठी थी और नाबालिग उन्हें राजपुर की तरफ ले जा रहा था। जिससे वह नियम-कायदे तोड़ने साथ ही अपनी और यात्रियों की जान से खिलवाड़ भी करता मिला।
मामला सहस्रधारा रोड बाइपास का है, यहां आइटी पार्क की तरफ से राजपुर आते हुए एक ई-रिक्शा पकड़ा। परिवहन विभाग की ओर से नौ साल के बच्चे को ई-रिक्शा चलाते हुए पकड़ा गया। परिवहन विभाग ने ई-रिक्शा सीज कर दिया और आरोपित के चालान को नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया।
यह ई-रिक्शा चला रहा नौ साल का बच्चा चौथी कक्षा का छात्र निकला। वह दोपहर तक स्कूल में पढ़ता है और फिर उसके बाद उसके पिता उसे ई-रिक्शा चलाने भेज देते थे।
वहीँ मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुवेनाइल कोर्ट भेजने का यह उत्तराखंड का पहला मामला माना जा रहा है। नए एक्ट के प्रावधान के अनुसार, यदि नाबालिग वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो वाहन स्वामी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही नाबालिग के अभिभावक को तीन साल तक की जेल का प्रावधान भी है।