देहरादून: रूड़की में आज सुबह एक लेखपाल को 30 हजार लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता हरिद्वार निवासी द्वारा 30 अगस्त को एक शिकायती प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सैक्टर देहरादून को इस आशय का दिया कि वह उसके व उसके छोटे भाई एवं अन्य व्यक्तियों ने मिलकर विक्रेता यशपाल सिंह पुत्र निर्भय सिंह, ग्राम सितापुर तहसील, जिला हरिद्वार से 0.526 हैक्टेयर संक्रमणीय भूमि स्थित ग्राम भगतनपुर आबिदपुर उर्फ एक्कड़ परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार से 18 अप्रैल को क्रय कर उपनिबन्धक द्वितीय हरिद्वार के यहाँ तय दिनांक को उपरोक्त क्रेतागणों द्वारा रजिस्ट्री करायी गयी थी। उक्त क्रय भूमि के दाखिल खारिज हेतु शिकायतकर्ता अपने साझेदारों के कहने पर 20 जुलाई को रजिस्ट्री की छायाप्रति सहायक चकबंदी कार्यालय, क्षेत्र रूड़की हरिद्वार के कार्यालय में दाखिल करा चुके है। इसके उपरान्त शिकायतकर्ता हल्का चकबंदी लेखपाल धर्मेन्द्र कुमार से मिला और दाखिल खारिज के सम्बन्ध में रिपोर्ट लगाने को कहा तो, लेखपाल ने बाद में मिलने को कहा पुनः शिकायतकर्ता 30 अगस्त को अपने मित्र के साथ चकबंदी लेखपाल धर्मेन्द्र कुमार से सहायक चकबंदी कार्यालय रूड़की हरिद्वार में मिला और अपनी क्रय भूमि के दाखिल खारिज हेतु रिपोर्ट लगाने को कहा तो उसने कहा मैं दाखिल खारिज की समस्त कार्यवाही पूर्ण कराकर तुम्हारे पक्ष में दाखिल खारिज करा दूंगा। इसके लिए आपको 54 हजार रूपये देने होगें। लेखपाल ने शिकायतकर्ता को 30 हजार रूपये लेकर आज चकबंदी कार्यालय रूडकी में बुलाया है। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि ऐसे भ्रष्ट लेखपाल को रिश्वत लेते गिरफ्तारी करवाना चाहता था।
पुलिस अधीक्षक, सतर्कता सैक्टर देहरादून द्वारा शिकायतकर्ता के शिकायती प्रार्थना पत्र की गोपनीय जांच से आरोप सही पाते हुये नियमानुसार टैप संचालन हेतु टैप टीम का गठन किया गया। आज आरोपी धमेन्द्र कुमार पुत्र सतीश चंद, निवासी- भारूवाला बिजनौर, ग्राम पो. मोहम्मदपुर, मण्डावली, थाना मण्डावली, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, हाल निवासी-म.नं. 614 पश्चिमी अम्बर तालाब, रूड़की, जनपद हरिद्वार हाल तैनाती लेखपाल कम कानून-गो, सहायक चकबंदी कार्यालय क्षेत्र रूड़की, जनपद हरिद्वार को सतर्कता सैक्टर देहरादून की ट्रैप टीम द्वारा सहायक चकबंदी कार्यालय क्षेत्र रूड़की, हरिद्वार से सुबह करीब 11 बजे सरकारी स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष शिकायतकर्ता से 30 हजार लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्व थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून पर धारा-7/13(1)डी सपठित धारा-13(2)भ्र.नि.अधि. 1988 के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत कराकर विवेचना की जायेगी।