आधार से PAN नंबर लिंक कराने की समयसीमा में अब कुछ दिन ही बचे हैं। अगर आप 31 मार्च 2019 तक PAN को आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपका पैन कार्ड अवैध घोषित किया जा सकता है और तो और इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य कुछ योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) के मुताबिक, आयकर कानून की धारा 139AA के तहत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हर व्यक्ति के लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है। अगर आधार और पैन की 31 मार्च 2019 तक लिंकिंग नहीं होगी तो आईटीआर नहीं भर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर के अपने आदेश में आधार-पैन लिंकिंग की वैधता पर मुहर लगाई थी।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) के मुताबिक अब तक PAN रखने वाले सिर्फ 23 करोड़ लोगों ने फरवरी तक आधार को इससे जोड़ा है। वहीं इनकम टैक्स विभाग ने अब तक 42 करोड़ पैन जारी किए हैं। पैन से आधार लिंक होने और बैंक अकाउंट से पैन लिंक होने से इनकम टैक्स विभाग व्यक्ति के खर्च करने के पैटर्न और उससे जुड़ी दूसरी जानकारियां हासिल कर सकता है। इससे उस व्यक्ति की सही कमाई का पता लगाना आसान हो जाता है।
ऐसे देखें कि PAN-Aadhaar लिंक है या नहीं?
अगर आपने पैन व आधार लिंक कर लिया है और आप यह जानना चाहते हैं कि Income Tax विभाग के आंकड़ों में ये लिंक हैं या नहीं, तो हम आपको बताते हैं कि आप कैसे इसकी जांच कर सकते हैं:
1. आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करें।
2. क्विक लिंक्स ऑप्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें।
3. न्यू पेज पर दिख रही हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा।
4. यहां आपको पैन व आधार नंबर का डाटा डालना होगा।
5. इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें।
6. यहां आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं पता चलेगा।