देहरादून: सेवा का अधिकार आयोग ने चरित्र, जाति व हैसियत प्रमाण पत्र तय समय के भीतर निर्गत न करने पर हरिद्वार जिले के 27 लेखपालों और 13 थानेदारों पर पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि प्रमाण पत्रों को निर्गत करने में देरी की जाएगी तो संबंधित लेखपाल और थानेदारों पर प्रत्येक आवेदन के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से ढाई सौ रुपये का अर्थदंड लगाते हुए कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि ई-डिस्ट्रिक पोर्टल पर हरिद्वार जनपद में वर्ष 2018-19 में आए आवेदन की समीक्षा के बाद यह कार्रवाई की है। समीक्षा में आयोग ने पाया कि राजस्व विभाग की छह सेवाओं स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (सामान्य), चरित्र प्रमाण पत्र (ठेकेदार) व हैसियत प्रमाण पत्र के कुल 3809 मामले लंबित पड़े हैं। इसमें 3351 मामले आय प्रमाण पत्र से संबंधित पाए गए। चूंकि आय प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में कोई गाइडलाइन न होने के चलते राज्य सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाने को कहा गया है, जबकि अन्य सेवाओं से जुड़े प्रमाण पत्रों के जारी करने की समयसीमा निर्धारित है, लिहाजा आयोग ने स्थायी, चरित्र, जाति व हैसियत प्रमाण पत्र के लंबित 458 मामलों को स्वत: संज्ञान लेते हुए दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की है।