पिथौरागढ़: पिथौरागढ़ में जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुजुर्ग से दुष्कर्म और मारपीट करने के आरोपी को सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। धारचूला के एक गांव में 14 अगस्त 2017 की रात को आरोपी एक 70 वर्षीय विधवा वृद्धा के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। आरोपी ने बुजुर्ग के साथ कई बार दुष्कर्म किया जिससे बुजुर्ग की तबियत बिगड़ गई। गांव के लोगों को दूसरे दिन घटना का पता चला।
घटना के बाद बुजुर्ग की बेटियों को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पीड़िता की बेटी ने मायके पहुंचकर वृद्धा को धारचूला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पीड़िता का मेडिकल कराया गया। धारचूला के बाद हल्द्वानी अस्पताल में बुजुर्ग का इलाज किया गया। पीड़िता की बेटी ने पांगला थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी अनिल (22) को गिरफ्तार किया था।
गुरूवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए दुराचार की धारा 376 आईपीसी में सात साल का कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का कारावास, अप्राकृतिक मैथून की धारा 377 में सात साल का कारावास, पांच हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की धारा लगाई। साथ ही मारपीट की धारा 323 में एक साल कारावास, दांत काटने की धारा 325 में दो साल का कारावास, एक हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, दरवाजा तोड़कर घर में घुसने की धारा 457 में एक साल कारावास, 500 रुपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया है।