नैनीताल: उत्तराखंड के औली में 200 करोड़ की शाही शादी मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने मामले में एक करोड़ दो दिनों में और एक करोड़ दो दिन बाद जमा करने के आदेश दिए हैं। पर्यावरण को नुकसान के एवज में यह राशी जमा करने के आदेश दिए हैं। इसके आलावा कोर्ट ने केवल मौजूदा हेलिपैडों को उपयोग करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।
बता दें कि औली में 18 से 22 जून तक गुप्ता बंधुओं के बेटों की शाही शादी के लिए टेंट कालोनी के साथ शादी समारोह स्थल की साज सज्जा का काम युद्धस्तर पर जारी है। उद्योगपति अजय गुप्ता के पुत्र सूर्यकांत का विवाह 20 जून और अतुल गुप्ता के बेटे शशांक का विवाह 22 जून को औली में होगा। कहा जा रहा है कि इस विवाह समारोह में मेहमानों को लाने के लिए करीब 200 हेलीकाप्टरों की व्यवस्था की गई है। साथ ही नए हैलीपैड की भी व्यवस्था भी की गई है। यहां जगह-जगह टेंट कालोनी का भी निर्माण किया जा रहा है।