नैनीताल: औली में हो रही हाई प्रोफाइल शादी मामले में हेलीकॉप्टर लैंडिंग पर रोक लगाने के बाद आज हाईकोर्ट ने शादी करा रही कंपनी से तीन करोड़ रुपए जमा कराने को कहा। रकम 21 जून तक जमा कराने के लिए कहा गया है। शादी 22 जून को होनी है। हालांकि जो रकम जमा कराई जाएगी, उसे बाद में वापस कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेकर चमोली जिला प्रशासन तक को शादी की पल-पल की खबर रखने और हर गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सरकार और पीसीबी की ओर से शपथपत्र पेश किया गया। कोर्ट ने शादी पर रोक नहीं लगाई है। लेकिन, पर्यावरण को होने वाले नुकसान के एवज में तीन करोड़ रुपए 21 जून तक दो किश्तों में जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चमोली डीएम से कहा कि इस शादी के दौरान पर्यावरण को हानि न हो वह इसे सुनिश्चित करें। यह उनकी जिम्मेदारी होगी।
डीएम को यह भी कहा गया है कि वो लगातार मॉनिटरिंग करें कि शादी के दौरान हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया गया या नहीं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी कोर्ट ने माॅनीटरिंग के साथ वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई नियत की गई है।