नैनीताल: पंचायत चुनावों में आखिर तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मौजूदा स्थिति के हिसाब से तो यही लगता है कि, दो से अधिक बच्चों वाले क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव नामांकन के अंतिम तिथि अंतिम चरम पर है। जबकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इससे एक बात तो साफ़ है कि, फिलहाल मामले में स्थिति कुछ भी साफ़ नहीं है।
ऐसे में अभी दो बच्चों वाले मामले में केवल ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर ही दायरे से बाहर हैं। बता दें कि, हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों के मामले में फैसला दिया था कि इस एक्ट का पालन 25 जुलाई 2019 के बाद से किया जाएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखने से सरकार को झटका लगा।