क्या 15 से 18 साल की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना रेप माना जाए? इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
बल विवाह मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तीन विकल्प हैं, पहला इस अपवाद को हटा दें जिसका मतलब है कि बाल विवाह के मामले में 15 से 18 साल की लड़की के साथ अगर उसका पति संबंध बनाता है तो उसे रेप माना जाए। क्यूंकि बाल विवाह को अपराध माना गया है लेकिन बावजूद उसके लोग बाल विवाह करते हैं।
दूसरा विकल्प यह है कि इस मामले में पॉस्को एक्ट लागू किया जाए और या फिर तीसरा विकल्प ये है कि इसमें कुछ न किया जाए और इसे अपवाद माना जाए। जिसमें यदि पति 15 से 18 साल की पत्नी के साथ संबंध बनाए तो उसे रेप न माना जाए।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट यह फैसला उस संगठन की याचिका पर कर रहा है जिसमें कहा गया कि 15 से 18 वर्ष साल की उम्र में शादी करने वाली महिलाओं को संरक्षण नहीं है। जिसके कारण उनकी शादी से उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।