108 सेवा मामले में हाइकोर्ट से कम्पनी को नोटिस, सरकार से जवाब तलब

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नैनीताल: हाई कोर्ट ने राज्य में 108 आपातकालीन सेवा चलाने वाली कम्पनी कैम्प (कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशनल प्रोग्राम) को नोटिस जारी कर सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
याचिका में कंपनी को अनुभवहीन करार देने के साथ करार को आपातकालीन सेवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताते हुए रद करने की मांग की है। याचिकाकर्ता अनु पंत ने जनहित याचिका दायर कर कम्पनी पर इस क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव नहीं होने का आरोप लगाया है। कहा कि पिछले एक दशक में आपातकाल सेवा की सबसे घटिया सेवा पिछले एक माह में नई कम्पनी ने दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ  ने मामले को सुनने के बाद सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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