हेली सेवा के मामले में उच्च न्यायलय से मिला IFSL को नोटिस

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हेली सेवा के मामले में उच्च न्यायलय से मिला IFSL को नोटिस 2 Hello Uttarakhand News »

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उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को लेकर कोर्ट में जो जनहित याचिका चल रही है उस मामले को लेकर हाईकोर्ट की डबल बैंच चीफ जस्टिस के एम जोसेफ औऱ जस्टिस यू सी ध्यानी की खंडपीठ ने आज IFSL कंपनी को नोटिस जारी किया है। दरअसल मालूम हो कि पिछली सरकार ने पहले अपने RFP में सुरक्षा और अनुभव की शर्त रखी गयी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको हटा दिया गया। जिस कारण पौड़ी के राजेंद्र ने उच्च न्यायलय में जनहित याचिका डाली थी। हेली सेवाओं में किरायों की बढ़ोत्तरी का मामला भी जनहित याचिका में शामिल किया गया है। जिसके बाद श्रद्धालुओं की जेब पर लगभग 50 फिसदी अतिरिक्त बोझ पड़ गया है।

जनहित याचिका में सुनवाई कर आज कंपनी को उच्च न्यायलय द्वारा नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दे कि पूर्व में न्यायलय ने उत्तराखंड सरकार से भी मामले को लेकर जवाब तलब किया था, जिसमें 21 दिनों का समय दिया गया था लेकिन जवाब तैयार न होने के कारण आज सरकार द्वारा उच्च न्यायलय से जवाब देने के लिए कुछ समय और मांग लिया गया है। जिससे कहीं न कहीं यह संकेत मिल रहे है कि सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही है जबकि यात्रा शुरू होने में एक महीनें से भी कम समय बचा है। श्रद्धालुओं को समय से टिकट मिले और किराये में बढ़ोत्तरी न हो इसके लिए सरकार को जल्द जल्द जनहित में फैसला लेना होगा। ताकि न सिर्फ प्रदेश के लोगो का बल्कि पूरे देश का भरोसा उत्तराखंड सरकार पर बना रहे।

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