नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के मुख्य शिक्षा अधिकारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। सीईओ पर स्कूल को मान्यता दिए जाने के लिए 15 हजार रूपये की मांग करने का आरोप है।
गौरतलब है कि शिकायतकर्ता ने एक शिकायत सतर्कत्ता विभाग को इस आशय से दी थी कि उसके स्कूल को मान्यता देने के लिए अधिकारी 15000 रूपये की मांग कर रहा है। जिस पर सतर्कता विभाग ने शिकायतकर्ता के अनुसार उक्त अधिकारी को रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा।
निरीक्षक पंकज कुमार उप्रती सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर नैनीताल ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 29 अप्रैल 2017 को अशोक कुमार सिंह मुख्य शिक्षा अधिकारी के खिलाफ दर्ज की थी जिसमें उल्लेख था कि अधिकारी द्वारा स्कूल की मान्यता देने वाली पत्रावली में साइन करने के बदले 15000 रुपये घूस लेते हुए पकड़ा गया।
मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।