नैनीताल: हाई कोर्ट ने गाँव की जमीन कटने के बाद भी रोड निर्माण न होने से सम्बंधित जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश के0एम जोसफ और न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए है।बता दे कि हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर प्रमोद कुमार खंडूरी ग्राम प्रधान कोठी देवप्रयाग ने कहा है कि सरकार ने कोठी देवप्रयाग में जामखाल-गोरधु-कुलालस्यूं-रामकुण्ड मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें कोठी गांव की आधी से अधिक जमीन कट रही है लेकिन रोड का निर्माण गाँव से 2 किलोमीटर दूर से किया जा रहा है जिसकी वजह कोठी गांव के लोग रोड से वंचित हो रहे हैं।याचिकाकर्ता ने याचिका में लिखा है कि पूर्व में शासन को इस संदर्भ में ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया गया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई जिसके बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।