हाईकोर्ट ने लगाई दरगाह प्रबंधक कोहाईकोर्ट ने लगाई दरगाह प्रबंधक को फटकार…दरगाह के कर्मियों को वेतन देने के दिए आदेश… फटकार…दरगाह के कर्मियों को वेतन देने के दिए आदेश…

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हाईकोर्ट ने लगाई दरगाह प्रबंधक कोहाईकोर्ट ने लगाई दरगाह प्रबंधक को फटकार…दरगाह के कर्मियों को वेतन देने के दिए आदेश… फटकार…दरगाह के कर्मियों को वेतन देने के दिए आदेश… 2 Hello Uttarakhand News »

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रूड़की स्थित पिरान क्लियर दरगाह में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन न मिलने और दरगाह में शौचालय की गंदगी के मामले पर सुनवाई करते हुए, वरिष्ठ न्यायधीश राजीव शर्मा और न्यायधीश शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने पिरान कलियर मैनेजमेंट को आदेश दिया है कि वो कार्यरत कर्मचारियों को नियुनतम वेतन दे।

साथ ही कोर्ट ने सभी अनिमितियाओं को जांचने के लिए 3 सदस्यीय अधिवक्ताओं की कमेटी गठित की है और कमेटी को तीन महीने के अन्दर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है।

कमेटी के सदस्य के रूप में कोर्ट ने एम0एस त्यागी, मोहम्मद अलाउद्दीन और बिलाल अहमद को नियुक्त किया है।

आपको बता दे कि हरिद्वार निवासी अनुवर राणा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिरान कलियर दरगाह में लाखों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसके बावजूद भी कर्मचारियों को नियमित वेतन नही दिया जा रहा है। और न ही दरगाह के शौचालयों की उचित व्यवस्था है, जो शौचालय बने भी है वो गंदगी से भरे पड़े है।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद सफाई मामले में दरगाह प्रबंधक को फटकार लगते हुए कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाया जाये। साथ ही नियुक्त अधिवक्ताओं की जांच कमेटी को सफाई व्यवस्था के भी निरिक्षण करेने के आदेश दिए है।

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