नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सरकार को स्वजल योजना के आउट सोर्स कर्मचारियों को पंचम वेतनमान देने के आदेश जारी किए हैं। आज न्यायधीश यू. सी. ध्यानी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की।
बता दें कि अरविन्द सिंह पयाल व 135 लोगो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी नियुक्ति आउट सोर्सिंग उपनल के माध्यम से स्वजल योजना में हुई थी।
उनको उत्तर प्रदेश सरकार के समय से ही पंचम वेतनमान दिया जा रहा था किन्तु वर्तमान निदेशक राघव लंगर द्वारा 15 सितम्बर 2017 को एक आदेश में विभिन्न शासनादेशां का हवाला देते हुए उनके पंचम वेतनमान को रोककर उनको नियमित वेतनमान देने के आदेश दे दिए जिसको याचिकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। मामले को सुनने के बाद हाईकोट ने सरकार को निर्देशित किया है कि याचिकर्ताओ को पूर्व से दिए जा रहे पंचम वेतनमान दिया जाय।
इस आदेश से प्रदेश के 13 जिलों में स्वजल योजना में कार्यरत कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।