नैनीताल। हाईकोर्ट ने धारचूला पिथौरागढ़ के ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कहा है कि इसके परिणाम 22 नंवबर तक प्रभावी नहीं होंगे। इस बीच हाईकोर्ट ने सरकार से 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की।धारचूला के ब्लॉक प्रमुख नेत्र सिंह ने उनके खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि राजनीतिक विद्वेष के चलते उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए 5 नवंबर की तिथि तय की गई है।याचिका में इस पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने की गुहार लगाई गई। एकलपीठ ने मामले में सुनवाई के बाद अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन 22 नवंबर तक मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है।