हाईकोर्ट का आदेश, जल भराव का निस्तारण जल्द करे सरकार

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कालाढुंगी रोड से लेकर कपिलाज रेस्टोरेंट और बाल भारती विद्या मंदिर स्कूल तक बरसात के समय जल भराव के संबंध में दायर जनहित याचिका में सुनवाई के बाद सरकार को जल्द समस्या का निस्तारण करने के आदेश दिए हैं।

मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हेम चंद्र कपिल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि कालाढुंगी रोड से लेकर कपिलाज रेस्टोरेंट और बाल भारती विद्या मंदिर स्कूल तक बारिश के समय जल भराव हो जाता है और आते जाते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में भी याचिकर्ता द्वारा इस संबंध में जनहित याचिका दायर की गयी थी।

हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए थे कि इसका समाधान करें, यदि समाधान नहीं होता है तो याचिकाकर्ता पुनः हाईकोर्ट की शरण ले सकता है। परन्तु सरकार द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता ने दूसरी जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस संबंध में सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है और धनराशि भी अवमुक्त करा ली गयी है।

मामले को सुनने के बाद अदालत ने सरकार को इस समस्या का निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश केएम जोसफ व न्यायधीश वीके बिष्ट की खंडपीठ में हुई।

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