हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज के प्राचार्य को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ एव न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर प्राचार्य को निर्देश दिया है कि पिछले वर्ष हुए छात्रसंघ चुनाव में नीरज मेहरा के प्रवेश संबधि अभिलेख एक सप्ताह के अंदर पेश किये जाएँ।
गौरतलब है कि हल्द्वानी निवासी विजय जोशी ने हाईकोर्ट में एक अपील दायर की थी। जिसमें विजय ने एमबीपीजी कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष के चुनाव में चुने गए नीरज मेहरा पर सवाल ए निशां खड़े कर दिए थे और विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के अनुसार नीजर के नामांकन और चुनाव निरस्त कर देनी की अपील की थी। अपील में विजय ने बताया था कि नीरज मेहरा का एक ही सत्र में दो अलग-अलग पाठ्यक्रम में प्रवेश था। इसलिए विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के अनुसार उसके दोनों प्रवेश निरस्त के योग्य हैं।
वहीं मामले पर जब जांच की गई तो जांच में पाया गया कि नीरज मेहरा ने झूठा शपथ पत्र पेश कर महाविद्यालय में प्रवेश लिया और इसी आधार पर चुनाव में उतरे और अध्यक्ष के रूप में चुने गए।
आपको बता दें कि छात्र अपनी राजनीति चमकाने के लिए कई बार इस तरह के कदम अपनाते हैं और बड़ी ही धौंस से कॉलेज में राजनीति करते फिरते रहते हैं।