रीजनल कनेक्टिविटी मामले में IFSAL को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

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नैनिताल हाईकोर्ट ने आज इंडिया फलाई सेफ एविएशन लि.  को हेली टेंडर निरस्त मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी। बता दें कि हरीश सरकार द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी के लिए IFSAL को जो टेंडर दिया गया था, त्रिवेंद्र सरकार द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया था।

जिसके बाद कंपनी ने नैनिताल हाईकोर्ट में याचिका ड़ाली थी। मालूम हो कि टेंडर में विवाद के चलते राज्य सरकार ने टेंडर निरस्त किया था। बता दें कि राज्य सरकार ने केदार हेली सेवा के लिए जो लेटर ऑफ इनटेंट (LOI) जारी किया है, वो जारी रहेगा।

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