हाईकोर्ट: रामनगर- काशीपुर मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 121 चिलकया टाण्डा मल्लू पर अतिक्रमण किये जाने के मामले में मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवम न्यायमूर्ति वी के बिष्ट की खंडपीठ ने सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
यह निर्देश रामनगर निवासी मोहम्मद सुलेमान की याचिका में सुनवाई करते हुए सुनाया गया है। याचिकाकर्ता ने दायर याचिका में कहा था कि रामनगर- काशीपुर मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क मार्ग एनएच 121 चिलकया टाण्डा मल्लू पर अतिक्रमण किया गया है।चौराहे पर स्कूल बसें, ट्रक्टर-ट्राली, सवारी बसें, डम्पर और ट्रकों का काफी अधिक संख्या में आगमन होता है जिसके कारण वहां पर लगातार जाम लगा रहता है और आये दिन दुर्घटना होती रहती है।
याचिका में यह भी कहा गया था कि इस मामले में पूर्व में भी चंद्र सती ने याचिका दायर की थी। तब अतिक्रमण हटाने पर कोर्ट ने 12 अगस्त 2015 को याचिका निस्तारित करते हुए कहा था कि यदि फिर से अतिक्रमण किया जाता है तो पुनः याचिका दायर कर सकते हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को दो सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।