नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरु रामराय मेडिकल काॅलेज की अपील में फैसला सुनाते हुए कहा है कि स्टेट कोटे में एडमिशन लेने वाले छात्र एकलपीठ के आदेश के अधीन रहेंगे। साथ ही न्यायधीश के0एम जोसफ अाैर न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ ने याचिका में शीघ्र सुनवाई करने को कहा है।
काेर्ट ने काॅलेज को स्टेट कोटे से एडमिशन लेने वाले छात्रों से शपथपत्र लेने की स्वतंत्रता दी है, जिसमें लिखा हाेगा की छात्रों का एडमिशन एकलपीठ के आदेश के अधीन रहेगा, तब तक छात्र मैनेजमेंट कोटे की फीस जमा करेंंगे। छात्र स्टेट कोटे के अंदर आते है या मैनेजमेंट कोटे के अंदर यह एकलपीठ के आदेश पर निर्भर करेगा।
बता दे कि गुरुरामराय मेडिकल काॅलेज ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने उनके मैनजमेंट कोटे की सीटो को 25 प्रतिशत कम कर दिया है। सरकार ने आदेश पारित कर कोटा 50-50 प्रतिशत कर दिया है जबकि पहले 75 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा और 25 प्रतिशत स्टेट कोटे था।
पूर्व में हाई कोर्ट के एकलपीठ ने सरकार के इस आदेश को सही ठहराया था। मैनेजमेंट कोटे की सीटों व स्टेट कोटे की सीटों का बटवारा एकलपीठ के निर्णय के अधीन रहेगा। कोर्ट ने अपील को निस्तारित कर दिया है।