नैनीताल : हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में प्राथमिक सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द आरम्भ कर बैकलॉग के रिक्त पदो को दो माह के भीतर भरने के निर्देश दिये हैं। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार रिक्त पदों पर कार्यरत शिक्षा आचार्य व शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनने के दो अवसर मिलेंगे। यह निर्देश वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ ने दिए हैं।
बता दें कि मनोज कुमार सहित अन्य ने हाइकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के आदेश को चुनोती दी थी। जिसमें एकलपीठ ने शिक्षा आचार्य व शिक्षा मित्रों के पदों को रिक्त मानते हुए नियुक्ति के आदेश दिए थे। पूर्व में बीएड टीईटी पास अभियर्थियों ने याचिका में कहा था कि योग्य होने के बाद भी रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही हैं।