नैनीताल: हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की ओर से बनाई गई प्रबंधन कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को वक्फ ट्रिब्यूनल में वाद दायर करने को कहा है।
बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। बता दें कि अजबपुर कलां देहरादून निवासी नवाब अली ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे वक्फ संख्या 46, 63 व 381 के बतौर कमेटी ऑफ मैनेजमेंट काम कर रहे थे, लेकिन वक्फ बोर्ड की ओर से सुनवाई का मौका दिए बिना 25 अक्टूबर को समानांतर समिति बना दी गई।
याचिका में समिति को निरस्त करने की मांग की गई थी और याची की अध्यक्षता में बनी प्रबंधन समिति को सुचारू रूप से काम करने की अनुमति मांगी गई थी। सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया था कि नवाब अली की अध्यक्षता में बनी प्रबंधन कमेटी का कार्यकाल इसी साल 26 फरवरी को पूरा हो गया तथा समानांतर समिति अस्तित्व में है ही नहीं, इसलिए सुनवाई का मौका देने की जरूरत नहीं थी।