नैनीताल: हाईकोर्ट ने पूर्व चैयरमेन नगर पालिका रुड़की के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दे दिए हैं जिसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलोपमेन्ट को दी गई है।
दरअसल एक याचिका की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दिए हैं और तीन माह के भीतर जांच रिपोर्ट के आधार पर घोटाले में लिप्त लोगों के खिलाफ कारवाही करने व जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि चैयरमेन नगरपालिका रुड़की ने बिना नियमों का पालन किए अपने चहेतों को नगर निगम की दुकानों की छतें, दुकानें व आवास की छतों को आवंटित कर दिया जिसके खिलाफ नगरनिगम रुड़की के मेयर यशपाल राणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्तमान विधायक व नगरपालिका परिषद रुड़की के पूर्व चैयरमैन प्रदीप बत्रा की ओर से अपने पद का दुरूपयोग किया गया और बिना विज्ञापन निकाले, बिना नगर पालिका के प्रस्ताव के अपने चहेतों को नगर निगम की दुकानों की छतें, आवासों की छतें व दुकानें आवंटित कर दी गई।
पूर्व में इस प्रकरण में उच्च स्तरीय कमेटी से जांच कराई गई थी। 3 मार्च 2015 को जांच रिपोर्ट में घोटाले की पुष्टि हुई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 3 मार्च 2015 की रिपोर्ट के आधार पर तीन माह के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलोपमेन्ट को दिए ।