नैनीताल: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि नियत की है।मामले के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में उसके खिलाफ बने स्टिंग प्रकरण में जांच सीबीआई से न कराकर एसआईटी से कराई जाए। वही दूसरी ओर हरक सिंह रावत ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जब एक बार सीबीआई जांच की संस्तुति हो जाती है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि नियत की है।