नैनीताल। हाईकोर्ट ने पिथौरागढ नगरपालिका परिषद में हो रही वित्तीय अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष आज मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता सुबोध बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नगरपालिका अध्यक्ष की ओर से 2013-14 में शरदोत्सव के दौरान वित्तीय अनियमितताएं व भ्रष्टाचार किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जिला अधिकारी पिथौरागढ की ओर से 23 मार्च 2017 को नगरपालिका परिषद के खिलाफ दायर शिकायतों की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। जिस पर शासन की ओर से कार्रवाई करते हुए 24 अगस्त को नगरपालिका अध्यक्ष व नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई करने की संस्तुति प्रदान की।
याचिका में कहा था कि पालिका की ओर से एक ही भवन के निर्माण कार्य में अलग अलग आंगणन बनाने, दुकानों के निर्माण की प्रीमियम धनराशि 35.00 लाख रूपये शरदोत्सव विकास प्रदर्शनी 2013 में व्यय किए गए तथा संबंधित खाते का अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद पिथौरागढ द्वारा नगर धनराशि निकाल कर व्यय दिखाये बिना शासन अनुमति के पीपीपी मोड पर निर्माण कराने आदि अनियमितताओं को लेकर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की संस्तुति की गई है।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस प्रकरण पर सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि नियत की।