पटना: बिहार में घटे ताजा राजनीतिक घटनाक्रम में सोमवार को नीतीश कुमार के लिए राहत की खबर आई है। पटना हाई कोर्ट ने आज नितीश सरकार के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। जेडीयू की पूर्व सहयोगी आरजेडी ने ही यह याचिका दायर की थी। याचिका के अंतर्गत विधानसभा में हुए हालिया बहुमत परीक्षण से जुड़े मसले पर सुनवाई होनी थी। आज लालू यादव की पार्टी राजद के विधायक सरोज यादव की याचिका को खारिज कर दिया गया है।
सरकार गठन के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो जाने से सभी अटकलों में विराम लग गया है। कोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा गया कि नीतीश कुमार और राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने नई सरकार बनाने के फैसले के दौरान नियमों की अनदेखी की है।
पटना हाईकोर्ट में यह याचिका मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने के लिए आज की तारीख निर्धारित की थी।
जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी के समर्थन से बनी नीतीश सरकार ने 27 जुलाई को शपथग्रहण किया था और आरजेडी लगातार विरोध कर रही है। सरकार के गठन के खिलाफ कोर्ट में पहली याचिका बड़हरा के राष्ट्रीय जनता दल विधायक सरोज यादव और अन्य ने भी दायर की थी।