रोहतक: रेप केस के दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सीबीआई की विशेष अदालत ने आज डेरा प्रमुख को दुष्कर्म के दोनों मामलों में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई है। गुरमीत राम रहीम को कोर्ट ने धारा 376, 511 और 506 के तहत सजा सुनाई हैं।
कोर्ट में बचाव पक्ष ने गुरमीत राम रहीम को माफ़ करने के लिए समाज सेवा के कामों की दुहाई दी लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष के दलीलों को मानने से नकार दिया। गुरमीत राम रहीम ने कोर्ट से सजा सुनाने से पहले नरमी बरतने की मांग की। राम रहीम जज के आगे काफी गिडगिडाये, हाथ जोड़े यहाँ तक की रोने भी लगे लेकिन कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और सजा सुना दी। सजा सुनने के बाद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फूट-फूटकर रोने लगे।
सजा सुनाने के लिए रोहतक की जेल में बनी विशेष अदालत में जज जगदीप सिंह सुरक्षा के मध्यनजर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे थे।
10 साल की सजा होने के बाद गुरमीत राम रहीम कोर्ट में ही बैठ गए और शोर मचाने लगे। जज ने गुरमीत राम रहीम पर 50 हजार,10 हजार और 5 हजार तीन जुर्माने भी लगाये हैं।