सुनीता राजपूत
जीएसटी(गुड्स सर्विस टैक्स) यानि ‘वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट’ पर आधारित है जो कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में लागू होने जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद क्या कुछ सस्ता होगा और क्या महंगा यही सवाल इस वक्त सबको परेशान कर रहा है।
आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स खत्म होगें तो कई पर बढ़ जाएगें। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम (सीबीईसी) का दावा है कि देशभर में सिंगल टैक्स लागू होने से घरेलू बजट का खर्च ज्यों कि त्यों रहेगा।
तो चलिए बात करते हैं जीएसटी के प्रभाव की…….
ऑटोमोबाइल सेक्टर – जीएसटी आने के बाद बड़ी गाड़ी खरीदने पर आपको कम टैक्स देना होगा। अभी जो टैक्स 55% तक देना पढ़ता है, जीएसटी लागू होने के बाद 43% हो जाएगा। हालांकि छोटी गाड़ी पर टैक्स में इतना फर्क नहीं पडेगा क्योकि अभी छोटी गाड़ियों पर 30% टैक्स लगता है, जो जीएसटी के बाद 29% हो जाएगा।
फ्रिज और वाशिंग मशीन- इन चीजों के रेट पर जीएसटी आने से कोई खास प्रभाव देखने को नही मिलेगें क्योकि अभी 20,000 के उत्पाद पर 5,300 रुपए टैक्स देना पडता है, तो जीएसटी आने से 300 रुपए बड़ कर 5,600 ही होगा।
जीवन बीमा- 15,000 के बीमा पर अभी 2,250 टैक्स देना पढ़ता है, वो जीएसटी के बाद 2,700 देना होगा.
सोना- सोने पर केवल 3% जीएसटी लगेगा और सोने की मेकिंग पर 5% जीएसटी लगेगा।
होटल- अगर आप 1000 रुपए तक का रूम बुक करते हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 5000 तक का रूम बुक करेंगे तो आपको 28ः तक का टैक्स देना होगा।
हेयर ऑयल- हेयर ऑइल पर 18% जीएसटी लगेगा, वहीं नारियल के तेल पर 5% जीएसटी लागू होगा।
विमान यात्रा- जीएसटी के लागू होने के बाद फ्लाइट से इकॉनमी क्लास में सफर सस्ता हो जाएगा। इकनॉमी श्रेणी के किराए के लिए जीएसटी दर 5% तय किया गया है।
रेल यात्रा- सामान्य श्रेणी या गैर वातानुकूलित (एसी) रेल यात्रा को जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि वातानुकूलित टिकटों पर 5% शुल्क लगेगा।
जीएसटी के बाद टेलीकॉम सेवाएं महंगी हो जाएंगी, सरकार ने इसे 18% टैक्स स्लैब में रखा है।
ढाबे पर खाना – जीएसटी परिषद ने छोटे ढाबों पर 5% कर लगाने का फैसला किया है। लेकिन अगर आप नॉन-एसी होटल में खाना खाने बैठे है तो आपको 12% और 5 स्टार रेस्तरांमें खाना खाने के लिए आपको 28% टैक्स देना होगा।
रेडीमेड कपड़े- जीएसटी आने के बाद आपको 1000 रुपए तक के रेडीमेड गारमेंट खरीदने पर अब आपको सिर्फ 5% जीएसटी देना होगा जो अभी तक 12% था।
मूवी टिकट- सौ रुपये या उससे कम के सिनेमा टिकट पर 28% के बजाए 18% जीएसटी लगेगा, इससे ऊंचे मूल्य की टिकट पर कर की दर पहले के निर्णय के अनुसार वही रहेगी।
दूध, अनाज, ताजा फल, नमक, चावल, पापड़, चारा, किताब, लकड़ी, चूड़ियां, हैंडलूम, दवाइयों, पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
अब देखना दिलचस्प होगा कि जीएसटी के बाद भारत की इकाॅनोमी पर क्या खास प्रभाव देखने को मिलता है।