प्रदेश भर के सभी जूनियर स्कूलों में 8हजार स्वास्थ्य एंव व्यायाम अध्यापकों की विज्ञप्तियां जारी हो सकती हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले पर एक याचिका के तहत फैसला सुनाते हुए सरकार को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर विचार करने का आदेश दिया है।
दरअसल मामले पर हरबंस कम्बोज निवासी नैनीताल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सरकार ने सभी जूनियर स्कूलों में योग व व्यायाम पाठयक्रम तो चला दिए लेकिन उसके लिए अध्यापक नहीं रखे गए हैं। उन्होंने याचिका में प्रदेश भर के लिए 8 हजार अध्यापकों की मांग की थी और याचिका के माध्यम से कहा कि यदि पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है तो शिक्षकों की नियुक्ति भी होनी चाहिए और विज्ञप्तियां भी जारी होनी चाहिए। जिसपर आज न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने राज्य सरकार को प्रत्यावेदन पर विचार करने को कहा है और याचिका को निस्तारित कर दिया है।
भले ही अब यह मामला हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के हाथों सौंप दिया है लेकिन अब देखना यह होगा कि जन हितैषी कही जाने वाली सरकार क्या निर्णय लेती है?