देहरादूनः प्रदेश भर में आबकारी नीति में संशोधन किया गया है और आबकारी अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश भी जारी कर दिया गया है। जिसमें अब शराब की नई दरें लागू कर दी जायेगी।
हैलो उत्तराखंड न्यूज से बात करते हुए आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि शराब की दरों में 12 सालों से कोई भी टैक्स वृद्धि नहीं की गई थी जिसके कारण अभी तक 12 साल पुरानी ही दरें चल रही थी। साथ ही उनका कहना है कि नई दरों का अध्यादेश जारी कर दिया गया है और अब आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक भी पेश किया जायेगा।
अध्यादेश के तहत राज्य भर में ये होंगी नई दरें…..
देशी शराब की दर 200 से बढ़कर 500 प्रति बल्क।
बियर में 60 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए प्रति बल्क लीटर।
वाइन में 600 से बढ़ाकर 1500 प्रति बल्क लीटर।
विदेशी मदिरा की कीमत 600 से बढ़ाकर 1500 प्रति बल्क लीटर तय किया गया है।