नैनीताल: हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा में यात्रियों से लिया जाने वाला यात्री बीमा में हो रहे घोटाले की जाँच से सम्बंधित जनहित याचिका में सुनवाई के बाद जिला पंचायत उत्तरकाशी और ठेकेदार को नोटिस जारी कर सरकार और जिला पंचायत से चार हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने के आदेश दिए है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश के0एम जोसफ और न्यायधीश आलोक सिंह की खंडपीठ ने की।
आपको बता दे कि उत्तरकाशी निवासी भीष्म राणा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जिला पंचायत उत्तरकाशी द्वारा वर्ष 2015 -16-17 में यमुनोत्री धाम की यात्रा कराने के लिए घोडा, कंडी और अन्य सुविधाओं के लिए ठेका दिया था जिसमें ठेकेदार के साथ यह अनुबंध हुआ था की जो भी इन सुविधाओं से यात्रा करेगा उन यात्रीयों का बीमा होगा।
ठेकेदार ने इस दौरान सभी यात्रियों से बीमा की राशि भी वसूली। लेकिन जिला पंचायत द्वारा किसी भी यात्री का बीमा नही करावाया गया।
जब याचिकर्ता ने इस बीमा से संबंधित जानकारी जिला पंचायत से आरटीआई के तहत मांगी तो मिली जानकारी में पाया कि किसी भी यात्री का बीमा नही करवाया गया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने न्यायालय का दरवाजा ख़ट-खटाया।