नैनीताल: हाइकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी की 196 पदों की भर्ती को लेकर दायर याचिका में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तिथि तय की है। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
दरअसल रामनगर नैनीताल निवासी आलिया, उधमसिंह नगर निवासी बलदेव सिंह, काशीपुर निवासी सुधांशु चौहान समेत कई लाेगों ने हाइकोर्ट में 27 जून 2017 को याचिका दायर कर कहा था कि 20 नवंबर 2015 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से बीडीओ के 196 पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसके बाद 6 मार्च 2016 को लिखित परीक्षा हुई और 29 मार्च को रिजल्ट घोषित कर दिया गया था।
इसके बाद इस परिक्षा परिणाम के खिलाफ 7 अप्रैल 2016 को सर्विस सलेक्शन कमीशन में कुछ लोगो की ओर से शिकायत दर्ज की गई। जिस पर संज्ञान लेते हुए जांच हुई लेकिन रिजल्ट में काेई गड़बड़ी नही पाई गई।
इसलिए परीक्षा परिणाम को यथावत रखते हुए 16 से 19 मई तक चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजो कि जांच शुरू की गई लेकिन सरकार ने 23 मई को परीक्षा परिणाम के दोबारा जांच के आदेश दे दिए।
जिसके खिलाफ पूर्व में कुछ लोगो की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने 5 अप्रैल 2017 को याचिका निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर जांच में कोई अनियमितता नही पाई जाती है तो इन्हें नियुक्ति दे। लेकिन सरकार ने नियुक्ति देने की जगह चयन ही निरस्त कर दिया। इसके खिलाफ आलिया सहित अन्य ने याचिका दायर की है।