सु्प्रीम कोर्ट से त्रिवेंद्र सरकार को आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश की खंडपीठ ने आज हाईकोर्ट के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है, जिसमें खनन पर चार महीने के लिए रोक लगा दी गई थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उत्तराखंड में सरकारी रूप से खनन किया जा सकेगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के खनन पर रोक के बाद उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद आज सरकार के हक में ये फैसला आया है। जहां फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है तो वहीं कुछ लोग इस फैसले के बाद थोड़ा चिंतित हैं।
मालूम हो कि 18 मार्च को खनन से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में खनन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य में खनन और पर्यावरण पर सुझाव देने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी थी। जिसे चार महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था।